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Friday, October 12, 2018

आईएसआई की पोल खोलने वाला पाक हाईकोर्ट का जज बर्खास्त,पढ़ें पूरी जानकारी

आईएसआई यानी पाकिस्तान की शक्तिशाली खुफिया एजेंसी के काले धंधे पर टिप्पणी करने वाले इस्लामाबाद हाईकोर्ट के जस्टिस शौकत अजीज सिद्दीकी को बृहस्पतिवार देर रात बर्खास्त कर दिया गया। उच्च स्तरीय सुप्रीम कोर्ट न्यायिक परिषद (एसजेसी) ने बृहस्पतिवार की शाम को ही जज को अपने संबोधन के दौरान आईएसआई पर विवादित टिप्पणियां करने के लिए हटाने की सिफारिश प्रधानमंत्री इमरान खान से की थी, जिसे प्रधानमंत्री ने राष्ट्रपति को भेज दिया था।
ट्रिब्यून अखबार के मुताबिक, राष्ट्रपति आरिफ अल्वी ने संविधान के अनुच्छेद 209 (5) के तहत शौकत को तत्काल प्रभाव से बर्खास्त करने का आदेश जारी कर दिया। एक्सप्रेस पाकिस्तान में वर्ष 1970 के बाद एसजेसी की सिफारिश पर किसी हाईकोर्ट जज को हटाने का यह पहला मामला है। जस्टिस सिद्दीकी पर आरोप था कि उन्होंने रावलपिंडी जिला बार एसोसिएशन के एक कार्यक्रम में 21 जुलाई को आईएसआई पर न्यायिक प्रक्रियाओं में तिकड़माबजी करने का आरोप लगाया था।
इसके साथ ही उन्होंने कहा था कि आईएसआई अपनी पसंद के निर्णय कराने के लिए जजों के पैनल गठन में भी हस्तक्षेप करती है। इसके बाद पाकिस्तानी सेना की तरफ से सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस साकिब निसार से कार्रवाई करने का आग्रह किया गया था। इससे पहले इस्लामाबाद हाईकोर्ट के चीफ जस्टिस अनवर कांसी ने इस मामले में कार्रवाई से इनकार कर दिया था। चीफ जस्टिस निसार ने ये मामला 5 सदस्यीय एसजेसी को सौंप दिया था, जिसके अध्यक्ष वह खुद हैं।

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