इलाहाबाद हाईकोर्ट ने 41,520 पदों पर पुलिस कांस्टेबल भर्ती परीक्षा 2018 निरस्त कर इसे नये सिरे से कराने की मांग को लेकर दाखिल याचिका खारिज कर दी है।यह आदेश न्यायमूर्ति संगीता चंद्रा ने दिया है। धीरेन्द्र कुमार व 25 अन्य की याचिका पर सुनवाई के दौरान सरकार की तरफ से कोर्ट को बताया गया कि गत 18 व 19 जून को हुई भर्ती परीक्षा में 19 लाख अभ्यर्थियों ने हिस्सा लिया। प्रथम पाली में पेपर लीक की शिकायत नहीं है। दूसरी पाली की परीक्षा को लेकर विवाद को देखते हुए पुलिस भर्ती बोर्ड ने स्वयं ही द्वितीय पाली की परीक्षा 25 व 26 अक्तूबर को कराने का फैसला लिया है। ऐसे में पूरी परीक्षा नए सिरे से कराने का औचित्य नहीं है।
याचिका में कहा गया था कि इलाहाबाद व एटा जिले के एक-एक केंद्र में प्रथम पाली में ही द्वितीय पाली के पेपर गलती से वितरित कर दिए गए। ऐसे में परीक्षा की सुचिता सवालों के घेरे में आ गई। सरकार की तरफ से कहा गया कि शिकायत पर कदम उठाए गए हैं।दूसरी पाली की परीक्षा होने जा रही है। ऐसे में हस्तक्षेप का कोई आधार नहीं है।
याचिका में कहा गया था कि इलाहाबाद व एटा जिले के एक-एक केंद्र में प्रथम पाली में ही द्वितीय पाली के पेपर गलती से वितरित कर दिए गए। ऐसे में परीक्षा की सुचिता सवालों के घेरे में आ गई। सरकार की तरफ से कहा गया कि शिकायत पर कदम उठाए गए हैं।दूसरी पाली की परीक्षा होने जा रही है। ऐसे में हस्तक्षेप का कोई आधार नहीं है।
प्रथम पाली की परीक्षा पर कोई आपत्ति नहीं की गई है। द्वितीय पाली का पेपर प्रथम पाली में बंटने से पेपर लीक की संभावना नहीं है। प्रथम पाली पर आपत्ति नहीं है।
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